आखेट निषिद्ध क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण की दिषा में राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्रों का निर्धारण भी किया है। वन्य जीव सुरक्षा अधि...
आखेट निषिद्ध क्षेत्र
वन्य जीव संरक्षण की दिषा में राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्रों का निर्धारण भी किया है।
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अनुसार ऐसे क्षेत्रों को आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, जिनमें रहने वाले वन्य प्राणियों की सुरक्षा और विकास किया जाये तथा इन जीवों का षिकार वर्जित है। राजस्थान में 26720 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं:-
♥ जयपुर में दो (सन्थाल और महला)
♥ जोधपुर में सात (डोली, गुडा, विष्नोई, जम्मेव वरजी, ढेचू, साथिन, लोहवट और फीट कासनी)
♥ बीकानेर में पाँच (जोड़वीर, वैष्णे, मुकाम, बज्जू और दी यात्रा)
♥ अजमेर में तीन (तिलोरा, सोखलिया और गंगवाना)
♥ अलवर में दो (जोहड़िया व बर्डो द)
♥ नागौर में दो (रोतू और जरोदा)
♥ जैसलमेर में दो (रामदेवरा व उज्जला)
♥ उदयपुर में एक (बाकदरा)
♥ चित्तौड़गढ़ में एक (मैनाल)
♥ कोटा में एक (सौरसन)
♥ बूँदी में एक (कनक सागर)
♥ बाड़मेर में एक (धोरी मन्ना)
♥ पाली में एक (जवाई बाँध)
♥ चूरू में एक (सम्वतसर कोटसर)
♥ जालौर में एक (सांचोर)
♥ टोंक में एक (रानीपुरा)
सवाई माधोपुर में एक (कंवालजी)
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